Reactivate Dormant Bank Account: आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास एक से अधिक बैंकों का खाता होता है, लेकिन कई बार लोग इन सभी खातों को मैनेज करने में असफल रहते हैं. ऐसे में यदि आप 12 महीने से अधिक किसी बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, तो बैंक उसे 'निष्क्रिय खाता' (Inactive Account) घोषित कर सकता है. यदि ग्राहक 24 महीनों तक अपने अकाउंट में कोई गतिविधि नहीं करता है, तो बैंक उस अकाउंट को डॉर्मेंट अकाउंट (Dormant Bank Account) घोषित कर देगा. 

क्या है RBI की गाइडलाइंस

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की हालिया गाइडलाइंस के मुताबिक, बैंकों को अपने पास पड़े अनक्लेम्ड पैसों के लिए सालाना रिव्यू करना चाहिए और निष्क्रिय पड़े खातों के मालिकों से लिखित में संपर्क करना चाहिए. बैंक को इन अकाउंट होल्डर्स से खातों के निष्क्रिय रहने के वजह के बारे में पता करना चाहिए और यदि ग्राहक ने किसी और बैंक में खाता खुलवा रखा है, तो उसकी जानकारी लेनी चाहिए.

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कैसे कर सकते हैं डॉर्मेंट अकाउंट को एक्टिव

लंबे से इनएक्टिव (Inactive Bank Account) पड़े रहने के कारण बैंक ने यदि आपका खाता डॉर्मेंट (Dormant Bank Account) कर दिया है, तो भी आप इसे फिर से चालू कर सकते हैं. इसके लिए आपको बैंक में लिखित में एप्लिकेशन देना होता है. इसके साथ ही आपको KYC (Know Your Customer) फॉर्म भरने होगा. आपके डॉर्मेंट अकाउंट को फिर से एक्टिव करने के लिए बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेता है. बैंक अपने प्रोसेस के मुताबिक एक दिन या उससे अधिक समय में आपका अकाउंट फिर से चालू कर देगा.

अकाउंट डॉर्मेंट होने पर क्या होगा पैसों का

नियमों के मुताबिक एक बैंक अकाउंट के डॉरमेंट होने के बाद भी उसके खाते में पड़े पैसे सुरक्षित रहते हैं. सेविंग अकाउंट (Saving Bank Account) होने की स्थिति में ग्राहक के खाते में समय से जमा पर ब्याज भी जुड़ता रहता है.