ATM से निकले कटे-फटे या गंदे नोट, आसानी से कर सकते हैं एक्सचेंज, बस करना होगा ये काम
अगर आपके पास भी ATM या किसी अन्य माध्यम से कटे फटे नोट आ गए हैं तो परेशान न हों. RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, ऐसे नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की किसी करेंसी चेस्ट शाखा या RBI के किसी भी कार्यालय के काउंटरों पर बिना कोई फॉर्म भरे भी बदला जा सकता है.
कई बार ATM से कटे फटे नोट निकल जातें हैं और लोग परेशान हो जाते हैं. ऐसे में बाजार में कई बार किसी वस्तु या सेवा का भुगतान करने पर नोट कटा-फटा या खराब होने के कारण दुकानदार उसे लेने से मना कर देते हैं. अगर आपके पास भी ATM या किसी अन्य माध्यम से कटे फटे नोट आ गए हैं तो परेशान न हों. RBI की गाइडलाइंस के मुताबिक, ऐसे नोटों को बैंक में आसानी से बदला जा सकता है.
गंदे नोट बदलने का तरीका
गंदे नोट वे होते हैं जो गंदे हो गए हों और थोड़े कटे हुए हों. जिन नोटों के दो सिरों पर नंबर होते हैं, यानी 10 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट जो दो टुकड़ों में होते हैं, उन्हें भी गंदा नोट माना जाता है. इन सभी नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक शाखा, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की किसी भी करेंसी चेस्ट शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक के किसी भी निर्गम कार्यालय के काउंटरों पर बदला जा सकता है. ऐसा करने के लिए कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है.
कटे-फटे नोट बदलने का तरीका
जो नोट टुकड़ों में हैं और/या जिनके आवश्यक हिस्से गायब हैं, उन्हें भी बदला जा सकता है. हालाँकि, इन नोटों का रिफंड मूल्य RBI (नोट रिफंड) नियमों के अनुसार भुगतान किया जाता है. इन्हें किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की किसी करेंसी चेस्ट शाखा या RBI के किसी भी निर्गम कार्यालय के काउंटरों पर बिना कोई फॉर्म भरे भी बदला जा सकता है.
अधिक गंदे, भंगुर, जले हुए नोट
जो नोट अत्यधिक गंदे, भंगुर हो गए हैं या जल गए हैं और इसलिए सामान्य रख-रखाव का सामना नहीं कर सकते हैं, उन्हें केवल RBI के निर्गम कार्यालय में ही बदला जा सकता है. ऐसे नोट रखने वाले व्यक्ति इस उद्देश्य के लिए रिज़र्व बैंक के दावा अनुभाग, निर्गम विभाग के प्रभारी अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं.
बैंकों में नोट बदलवाने का तरीका
अगर एटीएम से पैसे निकालते समय खराब नोट निकल गया है. आपको उस बैंक (जिस बैंक का एटीएम है) में जाना होगा. वहां जाकर एप्लीकेशन लिखनी होगी और एटीएम स्लिप लगाकर लेनदेन से जुड़ी जानकारी देनी होगी. अगर एटीएम से स्लिप नहीं निकली है, तो फिर मोबाइल पर आए एसएमएस की डिटेल भी दे सकते हैं, जिसके बाद नोट आसानी से बदल जाएगा.
नोट बदलने की लिमिट
नोट को बदलने की एक तय सीमा होती है. रिजर्व बैंक के नियम के मुताबिक व्यक्ति एक बार में सिर्फ 20 नोट ही बदलवा सकता है. साथ ही, इन नोटों की कीमत 5000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि बुरी तरह जले, कटे-फटे नोटों को बदला नहीं जा सकता है.
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