Fixed deposit Interest rates 2022: महंगाई बढ़ी तो आरबीआई ने इसे कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट में इजाफा करना शुरू किया. इसके बाद बैंकों ने भी लोन की दरों में बढ़ोतरी की. अब पब्लिक की सेविंग्स पर ज्यादा ब्याज मिलने की बारी थी. बैंकों ने डिपॉजिट पर ज्यादा ब्याज देने की शुरुआत की. साल 2020 में कोरोना के टाइम पर जो ब्याज दरें, 3-4 या 5 फीसदी तक आ गई थी. अब वो फिर से ऊपर की तरफ उड़ान भर रही हैं. मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट (Fixed Deposit) पर अब एक बार फिर ज्यादा ब्याज मिल रहा है. देश के सबसे बड़े बैंक SBI से लेकर एक्सिस बैंक और ICICI HDFC ने भी अपने ग्राहकों को ज्यादा ब्याज देना शुरू किया है. पोस्ट ऑफिस (Post Office) भी इस मामले में पीछे नहीं है. अगर आप भी किसी बैंक या पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट का प्लान कर रहे हैं तो सबसे रेट चेक कर लें. ताकि आप ज्यादा फायदे के लिए निवेश कर सकें. याद रहे फिक्स्ड डिपॉजिट एक सुरक्षित निवेश है, इस पर सरकारी गारंटी होती है.

2 साल की FD पर कहां कितना ब्याज?

SBI ICICI HDFC PNB Axis Post Office
6.25% 6.40% 6.50% 6.25% 6.50% 5.70%

3 साल की FD पर कहां कितना ब्याज?

SBI ICICI HDFC PNB Axis Post Office
6.10% 6.50% 6.50% 6.10% 6.50% 5.80%

5 साल की FD पर कहां कितना ब्याज?

SBI ICICI HDFC PNB Axis Post Office
6.10% 6.60% 6.50% 6.10% 6.50% 6.70%

FD पर मिले ब्याज से हुई कमाई पर लगता है टैक्स

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FD कराने वालों को अक्सर ये कन्फ्यूजन रहता है कि उनका पैसा टैक्स फ्री है. ऐसा नहीं है. ब्याज से हुई कमाई पूरी तरह से टैक्सेबल होती है. मान लीजिए आपने एक साल के लिए FD में निवेश किया, तो इस अंतराल में आपने जो ब्याज कमाया उसे आपकी एनुअल इनकम में जोड़ा जाएगा. कुल इनकम के आधार पर आपका टैक्स स्लैब तय होगा. FD से मिलने वाले ब्याज को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में काउंट किया जाता है. इसलिए इस पर बैंक या पोस्ट ऑफिस TDS काटेंगे. ब्याज को आपके खाते में जोड़ते वक्त ही TDS काटा जाता है. 

टैक्स बचाना है तो जरूर समझें ये बारीकियां

Fixed Deposit पर भी आपके इनकम टैक्स वाला फॉर्मूला इस्तेमाल होता है. मतलब अगर आपकी सालाना इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो TDS नहीं कटेगा. लेकिन, इसके लिए फॉर्म 15G या 15H जमा करना होता है. अगर FD पर मिला सालाना ब्याज 40,000 रुपए से कम है तो भी TDS नहीं कटेगा. 40,000 रुपए से ज्यादा के ब्याज पर 10% TDS काटा जाता है. पैन कार्ड को KYC के तौर पर जमा नहीं करने पर बैंक 20% TDS काट सकता है. हालांकि, सीनियर सिटीजन के लिए FD से हुई कमाई की लिमिट 50 हजार रुपए है. इतनी कमाई पर टैक्स नहीं लगता. इससे ज्यादा होने पर 10% TDS काटा जाता है.

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