Credit Card TCS: हो सकता है कि क्रेडिट कार्ड से विदेश में खर्च के मकसद की बैंक को जानकारी देनी पड़े, आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिये किए जाने वाले खर्च पर TCS (tax collected at source) लगाए जाने के मामले में कार्ड जारी करने वाले बैंक को तय अवधि में समुचित जानकारी देने का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि इस संदर्भ में आयकर विभाग एक समुचित व्यवस्था बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों के साथ भी बातचीत कर रहा है.

किस नियम पर हो रही है चर्चा?

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चर्चा इस बिंदु पर हो रही है कि विदेशों में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च का मकसद एक तय समय के भीतर जारीकर्ता बैंक को दे दिया जाए. अगर विदेश में खर्च हुई राशि पढ़ाई या चिकित्सा के लिए हुई है तो उस पर पांच प्रतिशत टीसीएस लगेगा जबकि अन्य उद्देश्यों के लिए खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस वसूला जाएगा. विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर एक जुलाई से टीसीएस लगाने का प्रावधान लागू होने वाला है.

TCS पर FAQs जारी करेगा टैक्स डिपार्टमेंट 

आयकर विभाग अलग-अलग मद में किए गए विदेशी मुद्रा खर्च पर लगाए जाने वाले टीसीएस शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के बारे में सवाल-जवाब की एक विस्तृत सूची भी जारी करेगा. अगले महीने से क्रेडिट कार्ड से विदेश में किया गया खर्च सात लाख रुपये से अधिक होने पर 20 प्रतिशत शुल्क लगेगा. हालांकि, शिक्षा एवं चिकित्सा से संबंधित व्यय होने पर यह शुल्क घटकर पांच प्रतिशत हो जाएगा. विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों पर सात लाख रुपये से अधिक राशि पर 0.5 प्रतिशत शुल्क लगेगा.

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