केंद्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो (CBI) ने सार्वजनिक क्षेत्र के यूको बैंक में धोखाधड़ी का एक मामला दर्ज किया है. यह मामला फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से व्यक्तियों को कथित तौर पर 21 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण जारी करने से जुड़ा है.

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आरोप है कि बेंगलुरू की जयनगर शाखा की तब की शाखा प्रबंधक के. आर. सरोजा ने 2013 से 2016 के बीच फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 23 लोगों को कथित तौर पर 21.86 करोड़ रुपये के आवास और संपत्ति ऋण बांटे.

सीबीआई का आरोप है कि इसके लिए सरोजा ने कर्नाटक मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष और ऋण सुविधादाता श्रीनिवास गौड़ा और एच.के. हरीश के साथ मिलीभगत की. गौड़ा और हरीश ने कथित तौर पर जाली कंपनियों के नाम से फर्जी दस्तावेज और बिलों का प्रबंध किया.