कोरोना वायरस (Coronavirus) संकट से पूरा देश लड़ रहा है. सरकार ने कोरोना वारियर्स (Corona warriors) के लिए अलग-अलग सुविधाओं का ऐलान किया है. इसमें सैलरी बढ़ोतरी से लेकर बीमा इंश्‍योरेंस कवर तक शामिल है.

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अब वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को भी बीमा कवर देने का ऐलान किया है. मिनिस्‍ट्री ने बैंक के कर्मचारी को कोरोना वायरस से मृत्यु की स्थिति में 20 लाख रुपये तक का बीमा/मुआवजा कवर मुहैया कराया है. 

मंत्रालय ने वायरस संक्रमण के दौरान सर्विस जारी रखने के लिए बैंकों की सराहना की है. सूत्रों ने बताया कि बैंकों ने अपने कर्मचारियों के लिए विशेष तौर पर डॉक्टरों की नियुक्ति की है. साथ ही हेल्पलाइन भी बनाई हैं. 

वित्त मंत्रालय ने Tweet किया-इस मुश्किल वक्त में भी देशभर में सेवाएं मुहैया कराने वाले सभी बैंककर्मियों का अभिनंदन. सरकारी बैंक अपने सभी कर्मचारियों को कोरोना वायरस समेत हेल्‍थ इंश्‍योरेंस सुरक्षा देंगे. साथ ही अनहोनी की स्थिति में एक मुआवजा राशि भी देंगे.

सूत्रों ने बताया कि बैंक कर्मचारियों के लिए बैंकों ने अपने खुद के बीमा उत्पाद तैयार किए हैं. वायरस से मौत की स्थिति में कर्मचारी के परिजनों को 20 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जा सकता है. PM नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंक कर्मियों की सेवा जारी रखने की तारीफ की है.

इस बीच, बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने बड़ा कदम उठाया है. नियामक ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि इस मुश्किल समय में बीमा कंपनी के पास जो भी क्लेम आएं उन्हें दो घंटे में कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए इजाजत दी जाए.

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कोरोनावायरस के इलाज के लिए अस्पताल की ओर से ऑथराइजेशन रिक्वेस्ट मिलने के दो घंटे के भीतर उन्हें अपने नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस इलाज को लेकर फैसला करना होगा. नियामक ने बीमा कंपनियों से कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटान में देरी से कोरोना वायरस से जुड़े मामले में इलाज में देर ना हो.