अगर आपका कोई मामला बैंक में फंसा हुआ है, आप बार-बार बैंक के चक्‍कर काट रहे हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, या फिर बैंक के अधिकारियों ने आपके साथ किसी तरह का मिसबिहेव किया है, तो आप आरबीआई बैंकिंग लोकपाल स्कीम (RBI Banking Ombudsman Scheme) के तहत इस मामले की शिकायत कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से शिकायतकर्ता की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई की जाती है.

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ग्राहकों की सुविधा व बैंकों में पारदर्शिता लाने के लिए यह योजना संचालित है. इसके तहत ग्राहक किसी भी बैंक के अधिकारी, कर्मचारी की शिकायत या फिर समय से सेवाएं न मिलने पर बैंकिंग लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं. नि:शुल्क की जाने वाली इस शिकायत का निस्तारण 30 दिनों के भीतर किया जाता है. 

कब कर सकते हैं शिकायत

Integrated Ombudsman Scheme के तहत बैंक से जुड़ी किसी भी समस्‍या की शिकायत आप तभी कर सकते हैं जब आपने बैंक, एनबीएफसी आदि में पहले लिखित में शिकायत की हो और उस शिकायत को रिजेक्‍ट कर दिया गया हो, 30 दिनों के अंदर कोई उत्‍तर न मिला हो या संतोषजनक उत्‍तर न दिया गया हो. रेगुलेटेड एंटिटी की ओर से उत्तर प्राप्त न होने के मामले में ग्राहक 1 साल 30 दिन के अंदर लोकपाल से शिकायत कर सकते हैं.

तीन तरह से कर सकते हैं शिकायत

बैंकों से जुड़े किसी भी मामले की ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने के लिए आपको https://cms.rbi.org.in वेबसाइट पर जाना होगा. वेबसाइट पर आपको File a Complaint का विकल्‍प मिलेगा, जहां आप मामले की शिकायत कर सकते हैं. 

आप चाहें तो मेल के माध्‍यम से आरबीआई द्वारा अधिसूचित सेंट्रलाइज्ड रिसीप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर को भी शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपनी शिकायत लिखकर सभी दस्‍तावेजों को अटैच करने के बाद CRPC@rbi.org.in पर भेजनी होगी.

अगर फिजिकल फॉर्म में शिकायत दर्ज करना चाह रहे हैं तो शिकायतकर्ता या इसके अधिकृत प्रतिनिधि को शिकायत को हस्ताक्षरित करना होगा इसके बाद आप सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ शिकायत को बताए जा रहे पते पर भेज सकते हैं. पता है- भारतीय रिजर्व बैंक, चौथी मंजिल, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017