Mask Mandate in Flights: Covid-19 महामारी को देखते हुए फ्लाइट्स में मास्क मैंडेट चला आ रहा था, जिससे यात्रियों को आज सरकार ने मुक्त कर दिया है. हवाई यात्रियों को राहत पहुंचाते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बुधवार को हवाई यात्रा के दौरान Covid-19 प्रोटोकॉल की समीक्षा की है और इसमें मास्क नियमों में बदलाव किया है. नए प्रोटोकॉल के तहत अब यात्रा के दौरान मास्क अनिवार्य नहीं होगा, हालांकि मास्क लगाने की सलाह दी जाएगी. साथ ही इसके लिए जुर्माने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है. उड़ान के दौरान मास्क न लगाने पर पेनाल्टी की उद्घोषणा भी नहीं होगी.

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एविएशन मिनिस्ट्री ने आज 16 नवंबर, 2022 को एयर ट्रैवल के लिए नई कोविड गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कहा गया है कि "निर्णय के मुताबिक, हवाई यात्रियों पर यात्रा के दौरान फ्लाइट में मास्क न लगाने की स्थिति में दंड नहीं दिया जाएगा, या फिर किसी तरह का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा." 

हालांकि, ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि यात्रियों को यह सलाह रहेगी कि वो चाहे घरेलू हो या अंतरराष्ट्रीय, फ्लाइट्स के अंदर मास्क लगाना चाहिए. फ्लाइट में मास्क पहनने को लेकर जो अनाउंसमेंट होती है, उसमें भी पेनाल्टी का जिक्र नहीं होगा.

बता दें कि बीते अगस्त महीने में नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने फ्लाइट्स में मास्क लगाने सहित कई अन्य कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किए जाने को लेकर निर्देश जारी किए थे. संस्था ने यह भी कहा था कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये देखने के लिए वो देशभर में विमानों में ‘किसी भी समय कहीं भी’ के आधार पर निरीक्षण कर सकता है. इसके पहले जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक मामले में DGCA को निर्देश दिए थे कि फ्लाइट्स में मास्क लगाने की अपनी गाइडलाइंस को रिव्यू करें. कोर्ट ने यह भी कहा था कि निर्देश देने का काम उसका नहीं, सरकार का है.

कोविड के मामलों में लगातार गिरावट

देश में कोविड के मामलों में लगातार कमी दर्ज हुई है. बुधवार की सुबह देश में पिछले पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 501 नए मामले सामने आए. इससे देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,66,676 पर पहुंच गई. वहीं, एक्टिव मरीजों की संख्या 7,918 से घटकर 7,561 रह गई है.

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