इंदौर हवाई अड्डे को एक हफ्ते में दूसरी बार बम विस्फोट की फर्जी धमकी, पुलिस ने दर्ज किया मामला
Indore Airport Bomb Threat: इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को इस हफ्ते में दूसरी बार बम विस्फोट की फर्जी धमकी मिली है. इसके बाद पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है.
Indore Airport Bomb Threat: इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे को इस हफ्ते में दूसरी बार बम विस्फोट की फर्जी धमकी मिलने के बाद पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया है. पुलिस के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार शर्मा ने संवाददाताओं को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे के निदेशक के आधिकारिक ई-मेल खाते पर बुधवार रात संदेश भेजकर इस परिसर में बम विस्फोट की धमकी दी.
Indore Airport Bomb Threat: CISF की जांच में धमकी साबित हुई फर्जी, आईपीसी की धारा 507 के तहत मामला दर्ज
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार शर्मा ने बताया,‘हवाई अड्डे के भीतर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) और पुलिस की जांच में यह धमकी फर्जी साबित हुई.’ शर्मा ने बताया कि धमकी भरे ई-मेल को लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 507 (गुमनाम संचार के जरिये आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि मंगलवार को भी इंदौर और देश के अन्य शहरों के हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की फर्जी धमकी दी गई थी.
Indore Airport Bomb Threat: 19 जून को भी आई थी धमकी, जीमेल अकाउंट का किया था इस्तेमाल
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में भी इंदौर के एरोड्रम थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. गौरतलब है कि 19 जून को इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डे और देश के अन्य शहरों के एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरे ई-मेल पर पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया था. डीसीपी विनोद कुमार मीना के मुताबिक, ‘जीमेल के एक खाते से संदेश भेजकर इंदौर और देश के अन्य शहरों के हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. जांच में यह संदेश फर्जी साबित हुए.
डीसीपी ने बताया कि धमकी भरा संदेश भेजने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए ‘जीमेल’ से जानकारी मांगी गई है और विस्तृत जांच जारी है. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के एक अधिकारी की शिकायत पर इस ई-मेल को लेकर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 507 (गुमनाम संचार के जरिये आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.