Windfall Tax: भारत सरकार ने विंडफॉल टैक्स में बदलाव किया है. इसे लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक विंडफॉल टैक्स  6700 रुपए प्रति टन से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति टन किया गया है. वहीं, डीजल एक्सपोर्ट पर अतिरिक्त ड्यूटी 6 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 3.50 रुपए  प्रति लीटर कर दी गई है. विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर ड्यूटी चार रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 5.50 रुपए प्रति लीटर की गई है. नई दरें 16 सितंबर से प्रभावी होंगी.

5.50 रुपए प्रति लीटर किया गया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

सरकार की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क घटाकर 5.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है. फिलहाल यह छह रुपये लीटर है. विमान ईंधन यानी एटीएफ पर शुल्क को घटाकर 3.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है जो वर्तमान में चार रुपये लीटर है. पेट्रोल पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शून्य बना रहेगा. संशोधित दरें शनिवार से लागू होंगी. गौरतलब है कि देश में अप्रत्याशित लाभ पर कर सबसे पहले एक जुलाई, 2022 को लगाया गया था. 

6,700 रुपए प्रति टन तय किया था विंडफॉल टैक्स

एक सितंबर को पाक्षिक समीक्षा में देश में उत्पादित कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर 6,700 रुपये प्रति टन तय किया गया था, ये  पहले 7,100 रुपये प्रति टन था. एक सितंबर को जारी सरकार की अधिसूचना के अनुसार, डीजल के निर्यात पर एसएईडी बढ़ाकर छह रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था, ये पहले 5.50 रुपये प्रति लीटर था. वहीं, विमान ईंधन पर एसएईडी दो रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर चार रुपये प्रति लीटर कर दिया गया था. 

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने सबसे पहले एक जुलाई 2022 को कच्चे तेल की बिक्री पर विंडफॉल टैक्स स्थानीय रूप से लगाया था.  ये टैक्स किसी खास कंपनी या बिजनेस को हुए अप्रत्याशित बढ़े मुनाफे पर लगाईं गई सबसे ज्यादा टैक्स की दरे हैं. भारत के अलावा यूके, इटली और जर्मनी सहित कई देशों ने पहले ही ऊर्जा कंपनियों के सुपर नॉर्मल प्रॉफिट पर विंडफॉल टैक्स लगाया था.