Go First के पैसेंजर्स को राहत नहीं, 26 मई तक सभी फ्लाइट्स रद्द, जानें कैसे मिलेगा रिफंड
Go first flights cancelled: गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 26 मई तक अपनी सभी फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया है. गो फर्स्ट ने एक ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी है. जानिए क्या कहा कंपनी ने.
Go first flights cancelled: वित्तीय संकट में फंसी एयरलाइन कंपनी गो फर्स्ट ने अब 26 मई तक अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी है. गो फर्स्ट ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. कंपनी ने इस फैसला का कारण परिचालन संबंधी दिक्कतें बताया है. ट्वीट में यात्रियों के पैसे वापस करने की बात भी कही गई है. इससे पहले कंपनी ने 12 मई को ट्वीट कर लिखा था 23 मई 2023 तक सभी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है.
Go first flights: गो फर्स्ट एयरलाइन्स ने किया ये ट्वीट
गो फर्स्ट एयरलाइन्स ने ट्वीट कर लिखा, 'हमें ये सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि परिचालन संबंधी दिक्कतों के कारण, 26 मई 2023 तक चलने वाली गो फर्स्ट की फ्लाइट्स रद्द हो गई हैं. हमें आपको हुई असुविधा के लिए खेद है. यात्रियों को जल्द ही पूरा रिफंड दे दिया जाएगा. हम जानते हैं कि फ्लाइट के कैंसिल होन के कारण आपके ट्रैवल प्लान्स बाधित हो रहे हैं लेकिन, हम आपकी पूरा सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. कंपनी ने परिचालन संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए आवेदन किया है. हम जल्द ही बुकिंग शुरू करेंगे.'
Due to operational reasons, Go First flights until 26th May 2023 are cancelled. We apologise for the inconvenience caused and request customers to visit https://t.co/MmBSaBFHPl for more info. For any queries or concerns, please feel free to contact us. pic.twitter.com/H9msWnsONq
— GO FIRST (@GoFirstairways) May 17, 2023
Go first flights Refund: रिफंड के लिए शुरू की नई वेबसाइट
गो फर्स्ट एयरलाइन्स ने अपने ग्राहकों को रिफंड संबंधित दिक्कतों को दूर करने के लिए नई वेबसाइट शुरू की है. नई वेबसाइट gofirstclaims.in/claims है. 10 मई तक एयरलाइन्स के सभी बकायदार इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करा सकते हैं. इसके बाद रिफंड की प्रक्रिया शुरू होगी. एयरलाइन्स के मुताबिक यात्री वेबसाइट में मौजूद क्लेम गाइड को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपना दावा दायर करना शुरू करें.
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Go first flights refund rules: क्या हैं रिफंड के नियम
रिफंड के नियमों की बात करें तो यदि कोई फ्लाइट एयरलाइन कंपनी की तरफ से कैंसिल होती है, तो मौजूदा नियमों के मुताबिक, एयरलाइंस अपने पैसेंजर्स को 100 फीसदी रिटर्न देती है. वहीं पैसेंजर्स की सिफारिश पर भी रिफंड की व्यवस्था की जाती है. DGCA ने अपने नए नियमों भी बिना अतिरिक्त फीस दिए हुए टिकट कैंसिल करने की आजादी दी हुई है. गौरतलब है कि एयरलाइन ने NCLT के पास दिवालिया कार्यवाही के लिए भी अर्जी दे रखी है, जिसे NCLT ने शर्तों के साथ मंजूर किया है.
09:00 PM IST