Flight Tips: देश में एक बार फिर से फ्लाइट से सफर करने वालों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. समय और सहूलियत दोनों के हिसाब से लोग फ्लाइट से ट्रैवल करना ही पसंद करते हैं. हालांकि भारी-भरकम सामान लेकर फ्लाइट से सफर करना काफी मुश्किल भरा होता है. वहीं, किसी फ्लाइट में सामान ले जाने को लेकर काफी सारे नियम भी होते हैं. लेकिन इतनी सारे नियम-कायदों के बाद अगर एयरलाइन की गलती से आपका बैग खो जाए या कोई कीमती सामान डैमेज हो जाए तो? घबराइए नहीं. इसके लिए एविएशन रेगुलेटर DGCA ने नियम बना रखा है. आइए जानते हैं इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए.    

सामान खो जाने पर क्या करें?

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DGCA के नियमों के मुताबिक, आपका सामान खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में या फिर सामान को मिलने में देरी होने पर तुरंत एयरलाइंस को इसकी सूचना दें. सामान खोने, क्षतिग्रस्त होने या विलंबित होने की स्थिति में, आपको हवाईअड्डे छोड़ने से पहले एयरलाइन से संपर्क करना होगा और संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (Property Irregularity Report- PIR) कलेक्ट कर लें.

एयरलाइन होगा जिम्मेदार

The Carriage by Air Act, 1972 के नियमों के मुताबिक, आपका सामान खोने या डैमेज होने की स्थिति में या विलंबित होने की स्थिति में एयरलाइन आपको मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है. हालांकि इसके एयरलाइन को लिखित में भी दावा करना होगा. आपका सामान डैमेज होने की स्थिति में एयरलाइन आपको भुगतान भी करने के लिए जिम्मेदार होती है. 

हैंड बैगेज के इन नियमों को न करें अनदेखा

DGCA की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, ट्रैवल करने से पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपके हैंडबैंग का वजन और सामान एयरलाइन के नियमों के मुताबिक ही हैं. हैंड बैगेज को सामान्य से ज्यादा भारी होना सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है. हमेशा ध्यान रखें कि हैंड बैगेज में बैटरी सेल, चाकू, कैंची शराब, तेज धार जैसी चीजों को ले जाना प्रतिबंधित हैं. सिक्योरिटी को देखते हुए हैंड बैगेज में केवल अपने कीमती सामान, ज्वैलरी, डॉक्यूमेंट आदि को लेकर चलें.

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