नाग​र विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने जानकारी दी है कि कोरोना वायरस महामारी के चलते किए गए लॉकडाउन के बीच बुक हुए सभी फ्लाइटों के टिकटों का पूरा पैसा यात्रियों को रिफंड किया जाएगा. DGCA ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है. 25 मार्च से 3 मई 2020 के बीच बुक किए गए सभी टिकटों पर पूरे रिफंड का नियम लागू होगा. इनमें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की सभी टिकटें शामिल होंगी.

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यात्रियों को मिलेगा पूरा रिफंड

दरअसल एयरलाइंस कंपनियां ग्राहकों को उनके टिकट के बदले क्रेडिट शेल दे रही थीं. जिसके तहत यात्री को एक तय समय में यात्रा करने की सुविधा दी जाती है. DGCA ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों का रिफंड नहीं करना और ग्राहकों की मर्जी के बिना ही क्रेडिट शेल (credit shell or flight travel credit) बना देना नियमों के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया था कि कुछ पैसेंजर्स एक तय समय के अंदर क्रेडिट शेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते है. ऐसे में फ्लाइट कैंसिल होने के बाद उन्हें पूरा रिफंड दिया जाना चाहिए.

कंपनियों को दिया गया है रिफंड का आदेश

केंद्र सरकार ने एयरलाइंस को अप्रैल में निर्देश दिए थे कि वो बिना कैंसिलेशन चार्ज वसूले पूरा पैसा यात्रियों को रिफंड करें. ये व्यवस्था 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल के बीच बुक किए गए टिकट जिनकी यात्रा की तारीख 15 मार्च से 3 मई के बीच हो उनके लिए की गई थी.​DGCA ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को इन नियमों का पालन करने को कहा था.

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25 मई से शुरू हैं डोमेस्टिक फ्लाइट

केंद्र सरकार ने 31 अगस्त को इंटरनेशनल कॉमर्शियल पैसेंजर फ्लाइट पर बैन को 30 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है. हालांकि, सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत चलाई जा रही फ्लाइट्स को छूट दी है. भारत में 25 मार्च से ही शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को पूरी तरह से बंद कर रखा है. वहीं 25 मई से डोमेस्टिक फ्लाइटों को शुरू कर दिया गया है.