इस जगह के लोग नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा, सरकार ने जारी की गाइडलाइन
गाइडलाइन में कहा गया कि अगर कोई आदमी कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे यात्रा की मंजूरी नहीं दी जाएगी.
केंद्र सरकार द्वारा 25 मई से चरणबद्ध तरीके से घरेलू उड़ान सेवा शुरू करने की घोषणा के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने इस संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स (SOP) यानी कामकाज के दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें साफ कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोग उड़ान नहीं भर सकेंगे.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइंस और यात्रियों के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. इन गाइडलाइन में कहा गया है कि यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप या एफिडेविट से कोरोनावायरस संक्रमण के मामले में अपनी स्थिति साबित करनी होगी.
गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर कोई आदमी कंटेनमेंट जोन में रहता है तो उसे यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके अलावा, यदि कोई कोरोनावायरस पॉजिटिव है तो वह यात्रा न करे. यात्रियों को अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा. यदि कोई यात्री इस गाइडलाइन का पालन नहीं करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
यात्रियों को हवाईअड्डा पर और यात्रा के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य है.
हवाईअड्डे पर पहुंचने के पहले और बाद में यात्रियों को संक्रमण रोकने के लिए सभी एहतियात बरतना अनिवार्य है.
घरेलू उड़ान के पहले चरण में यात्री एयरलाइन द्वारा जारी विनिर्देशों के अनुसार एक हैंड बैगेज और एक चेक-इन बैगेज ही ले जा सकते हैं.
मंत्रालय ने यह भी कहा कि लगभग एक-तिहाई क्षमता के साथ सीमित यात्री उड़ान संचालन को 25 मई से संचालित करने की अनुमति दे दी गई है. दिशानिर्देशों में कमजोर व्यक्तियों को हवाई यात्रा से बचने सलाह दी गई है-जैसे कि बहुत बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बीमार व्यक्ति आदि.
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इसके अलावा, एयरपोर्ट के चेक-इन काउंटर पर फिजिकल जांच की अनुमति नहीं होगी. केवल वेब चेक-इन कंफर्म यात्रियों को एयरपोर्ट में प्रवेश करने की अनुमति होगी.
25 मार्च को देश में कोरोनवायरस के प्रकोप के मद्देनजर राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लागू होने के बाद से यात्री हवाई सेवा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.