मेट्रो शहरों की सबसे बड़ी समस्‍या है ट्रैफिक जाम. इसके चक्‍कर में घंटों का समय बर्बाद हो जाता है और लगता है कि काश कोई ऐसी गाड़ी हमारे सामने हो जो उड़ सकती हो और हम इस ट्रैफिक को पार करते हुए उससे निकल जाएं. आपके इस सपने के सच होने का समय अब काफी नजदीक आ गया है क्‍योंकि DGCA ने वर्टीपोर्ट नियमों (Vertiports Rules) को हरी झंडी दे दी है और वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है.

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DGCA ने वर्टिकल टेकऑफ और लैंडिंग (VTOL) को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं. डीजीसीए की पहल इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेकऑफ एंड लैंडिंग (EVTOL) प्रमाणन को मानकीकृत करने के वैश्विक प्रयासों के अनुरूप है. ये भारत में ईवीटीओएल संचालन को सक्षम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है. मौजूदा समय में VCA विद्युत प्रणाली द्वारा संचालित है. इस महत्वपूर्ण कदम का उद्देश्य प्रमाणन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और भारत में उभरती EVTOL प्रौद्योगिकियों की सुरक्षा और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना है. 

डीजीसीए का ये सर्कुलर सभी स्‍टेकहोल्‍डर्स से विचार-विमर्श के बाद जारी किया गया है. ये सर्कुलर डिजाइन, निर्माण, संरचनात्मक ताकत, उड़ान प्रदर्शन, उपकरण, बिजली संयंत्र स्थापना, उड़ान चालक दल इंटरफेस और ईवीटीओएल विमान के प्रकार प्रमाणन के लिए आवश्यक अन्य जानकारी पर व्यापक सुरक्षा आवश्यकताएं प्रदान करता है. ईवीटीओएल/एएएम सेक्टर तेजी से विकसित हो रहा है. प्रस्तावित जरूरतों में और बदलाव की उम्मीद है. यह कदम भारत में एडवांस्ड एयर मोबिलिटी (AAM) के व्यापक कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

बता दें कि पिछले हफ्ते,डीजीसीए ने ईवीटीओएल द्वारा उपयोग किए जाने वाले वर्टिपोर्ट्स पर सलाहकार परिपत्र जारी किया था. इसके मुताबिक एयर टैक्सी के लिए एयरपोर्ट की तर्ज पर वर्टीपोर्ट बनाए जाएंगे. इन वर्टीपोर्ट को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि एयर टैक्सी यहां से वर्टीकल टेक ऑफ और लैंडिंग (VTOL) कर सके. 

राजधानी दिल्‍ली से होगी शुरुआत

एयर टैक्सी के लॉन्च के लिए पहला प्रयास देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) की पैरेंट कंपनी इंटरग्लोब इंटरप्राइजेज (InterGlobe Enterprises) ने किया है. जानकारी के मुताबिक Air Taxi की शुरुआत देश की राजधानी दिल्‍ली से करने का प्‍लान है. इसके बाद एयर टैक्‍सी को मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में पहुंचाया जाएगा. नियमों के मुताबिक, वर्टीपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, एयर टैक्सी ऑपरेशनल गाइडलाइन्स, बैटरी चार्जिंग, पार्किंग, लैंडिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के दिशानिर्देश तय किए हैं. इन नियमों का पालन करने के बाद ही व‍र्टीपोर्ट को क्‍लीयरेंस दिया जाएगा.