टाटा ग्रुप की एयर इंडिया पर नागर विमानन महानिदेशायल (DGCA) ने 10 लाख की फाइनेंशियल पेनाल्टी लगाई है. विमानन क्षेत्र के नियामक DGCA ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित मानकों का अनुपालन न करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बुधवार को एक बयान में कहा कि दिल्ली, कोच्चि और बेंगलुरु के हवाई अड्डों पर एयर इंडिया की इकाइयों का निरीक्षण करने के बाद यह पाया गया कि एयरलाइन नागर विमानन प्रावधानों (CAR) का ठीक से पालन नहीं कर रही है. 

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10 लाख रुपये का जुर्माना

DGCA ने नियमों का पालन न करने के संदर्भ में एयर इंडिया को तीन नवंबर को नियामक की तरफ से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था. DGCA ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित CAR का अनुपालन नहीं कर रही है. इस संबंध में एयरलाइन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. 

इन कारणों से लगा जुर्माना

एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान न देने की बात कही गई है.