DGCA fine on Air India: एविएशन सेक्टर के रेगुलेटर डीजीसीए ने शुक्रवार को टाटा समूह के नियंत्रण वाली एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना उड़ान सेवा अवधि सीमित करने और चालक दल के लिए थकान प्रबंधन प्रणाली से संबंधित मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए लगाया गया. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने जनवरी में एयर इंडिया का मौके पर ऑडिट किया था. इस दौरान जमा किए गए सबूतों के आधार पर यह फैसला किया गया है. 

DGCA fine on Air India:  पर्याप्त आराम देने में बरती थी कोताही, जारी किया था कारण बताओ नोटिस 

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नियामक ने एक बयान में कहा,'रिपोर्टों और सबूतों के विश्लेषण से पता चला कि एयर इंडिया लिमिटेड ने कुछ मामलों में 60 साल से अधिक उम्र के दोनों चालक दल के सदस्यों के साथ उड़ान भरी थी.' बयान के मुताबिक एयरलाइन ने चालक दल को पर्याप्त साप्ताहिक आराम तथा लंबी उड़ानों से पहले और बाद में पर्याप्त आराम देने में कोताही बरती है. नियामक ने एक मार्च को उल्लंघनों के संबंध में एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. इस नोटिस पर एयरलाइन के जवाब को संतोषजनक नहीं पाया गया.

DGCA fine on Air India: 30 लाख रुपए का लगाया था जुर्माना, व्हीलचेयर की कमी के कारण हुई थी मौत

डीजीसीए ने इससे पहले  ने मुंबई हवाई अड्डडे पर एक 80 साल के यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. व्हीलचेयर नहीं मिलने के कारण यात्री को विमान से टर्मिनल तक चलना पड़ा था और वह गिर गया था. बाद में इस यात्री की मृत्यु हो गई थी। यह घटना 12 फरवरी को हुई थी. अधिकारी ने कहा,‘एयर इंडिया ने इस मामले में गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई की भी जानकारी नहीं दी है.’

एक जून से प्रभावी होने जा रहे डीजीसीए के नए नियमों के तहत पायलटों को आराम करने का पर्याप्त समय दिया किया गया है, जिससे उनकी थकान को दूर किया जा सके. संशोधित मानदंडों में पायलटों के लिए साप्ताहिक आराम का समय बढ़ाकर 48 घंटे करने और रात के संचालन के दौरान लैंडिंग की संख्या को दो तक सीमित करने का प्रावधान है. 

एजेंसी इनपुट के साथ