DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख रुपये का जुर्माना, फ्लाइट में महिला पर टॉयलेट करने के मामले में लिया गया एक्शन
DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने लगाया है. बताते चलें कि डीजीसीए ने एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्रा द्वारा महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में एयरलाइन कंपनी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है.
DGCA ने एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने लगाया है. बताते चलें कि डीजीसीए ने एयर इंडिया की फ्लाइट में एक यात्रा द्वारा महिला यात्री पर पेशाब करने के मामले में एयरलाइन कंपनी के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है. एयर इंडिया (Air India) पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही डीजीसीए ने फ्लाइट के पायलट इन-कमांड का लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है. इतना ही नहीं, डीजीसीए ने एयर इंडिया की फ्लाइट सर्विस के डायरेक्टर पर भी 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.
26 नवंबर, 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही फ्लाइट का है मामला
बताते चलें कि शंकर मिश्रा (Shankar Mishra) नाम के एक यात्री ने 26 नवंबर 2022 को न्यूयॉर्क से दिल्ली (New York to Delhi) आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-102 में बिजनेस क्लास में बैठी 70 वर्षीय महिला यात्री पर पेशाब कर दिया था. शंकर मिश्रा उस वक्त नशे में था. हालांकि, उसने महिला पर पेशाब करने के बाद उससे माफी मांगते हुए कहा था कि वे इसकी शिकायत न करें क्योंकि इससे उसके परिवार पर बुरा असर पड़ेगा. इस मामले में 4 जनवरी, 2023 को मामला दर्ज किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने शंकर मिश्रा को बेंगलुरू से किया था गिरफ्तार
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने शंकर मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 294, 509 और 510 के तहत मामला दर्ज किया था. मामला दर्ज होने के बाद शंकर मिश्रा फरार चल रहा था. हालांकि, शंकर तक पहुंचने में दिल्ली पुलिस को ज्यादा दिक्कतें नहीं हुई और उसे 7 जनवरी को को बेंगलुरू (Bengaluru) से गिरफ्तार कर लिया गया था. बताते चलें कि एयर इंडिया का मालिकाना हक देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक टाटा ग्रुप (Tata Group) के पास है.
इस पूरे मामले में टाटा ग्रुप के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा था कि शराब के नशे में एक पुरुष यात्री द्वारा एक महिला पर कथित रूप से पेशाब करने की घटना पर एयर इंडिया की प्रतिक्रिया ज्यादा तेज होनी चाहिए थी.