कोरोना वायरस (Coronavirus) को फैलने से रोकने के लिए किए गए लॉकडाउन के कारण ट्रेन, हवाई और बस सेवा सभी बंद हैं. इस बीच, नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने एयरलाइंस द्वारा चिकिस्ता उपकरण और अन्य जरूरी सामान को भेजने के लिए वाणिज्यिक यात्री विमान का इस्तेमाल करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं. 

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कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन के चलते एयरलाइंस की घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं. DGCA की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि देश के समक्ष असाधारण स्थिति को देखते हुए अनुसूचित और गैर-अनुसूचित आपरेटरों के पास उपलब्ध यात्री श्रेणी के विमान का इस्तेमाल कुछ परिस्थतियों में 

कार्गो के लिए करने की अनुमति दी जा सकती है. 

सर्कुलर में कहा गया है कि इसके लिए पहले उड़ान मानक निदेशालय और उसके बाद DGCA में हवाई परिवहन निदेशालय की अनुमति लेने की जरूरत होगी. नियामक ने कहा कि खतरनाक सामान मसलन लिथियम बैटरियों, आक्सिजन कैनिस्टर को ले जाने की अनुमति नहीं होगी. 

DGCA ने कहा कि अगर कोई एयरलाइन यात्री कंपार्टमेंट का इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए करना चाहती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि वह तय नियमों का पालन करे. 

सर्कुलर में कहा गया है कि सीट पर या सीट के नीचे कोई भी सामान नियामक से विशेष अनुमति लेने के बाद ही रखा जा सकता है. सीट पर सामान रखने के लिए विमान परिचालक को कुछ ब्योरा मसलन सीट पर भार की सीमा आदि के बारे में बताना होगा.