Cancel Flight Ticket Refund: केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफॉर्म यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड (Yatra Online Limited) को Covid-19 महामारी के कारण प्रभावित उपभोक्ताओं को पेंडिंग बुकिंग राशि वापस करने का निर्देश दिया है. कोरोना महामारी के कैंसिल हुए फ्लाइट्स के टिकटों की वापसी न करने को लेकर CCPA ने Yatra को ये आदेश दिया है. इसके पहले Yatra को बुकिंग के रिफंड के पेंडिंग होने को लेकर एक कारण बताओ नोटिस भी भेजा गया था. इसे लेकर CCPA ने 8 जुलाई, 2021 को अपनी पहली सुनवाई में कंपनी को अपने ग्राहकों को SMS या फोन कॉल करके स्पष्ट रूप से इस बारे में बताना था कि एयरलाइंस के द्वारा रिफंड प्राप्त हो चुका है. यदि संभव हो तो ग्राहक अपने कस्टमर्स बैंक खाते की डीटेल्स दे सकते हैं.  

रिफंड के बारे में देनी होगी जानकारी 

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CCPA ने कहा कि Yatra को अपने रिफंड में तेजी लाने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए कदमों और भविष्य की कारवाई के बारे में भी जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही कंपनी को ये भी बताना होगा कि एयरलाइन द्वारा कैंसिल किए गए फ्लाइट्स क रिफंड न देने के कारण कितने क्लेम पेंडिंग हैं, अभी तक कितने रिफंड प्रोसेस किए जा चुके हैं और कितने रिफंड अभी भी प्रोसेस में है. वहीं, ग्राहकों के रिस्पॉन्स न देने के कारण कितने क्लेम प्रोसेस नहीं हो सके हैं.

कंपनी को वेबसाइट पर देनी होगी रिफंड की जानकारी

CCPA ने कहा कि कंपनी को अपनी वेबसाइट पर बैनर या पॉप अप के माध्यम से उचित नोटिफिकेशन भी देना चाहिए, जिसमें कोविड-19 लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए हवाई टिकटों के रिफंड का दावा करने की चरण-दर-चरण प्रक्रिया, रिफंड की स्थिति, रिफंड की प्रक्रिया के लिए आवश्यक जानकारी आदि को प्रमुखता से दर्शाया जाए.

कितने क्लेम हैं पेंडिंग

 08.07.2021 से 13.06.202 तक कई सुनवाई करने के बाद, यह देखा गया कि अब तक रिफंड के लिए लंबित बुकिंग की संख्या 10,266 है, जिसकी राशि 7,22,48,401 रुपये है, जिसे एयरलाइंस द्वारा ट्रैवल कंपनी को वापस कर दिया गया है. यानी यात्रा लेकिन यह राशि आज तक उपभोक्ताओं को वापस नहीं की गई है.

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