DGCA Baggage Damage Rules: फ्लाइट से सफर करते समय पर आमतौर पर लोगों की अपेक्षा होती है कि उनका सफर काफी आरामदायक होगा, लेकिन हाल फिलहाल में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं, जिसमें लोगों को फ्लाइट से सफर के दौरान काफी बुरा एक्सपीरिएंस उठाना पड़ा है. सोशल मीडिया पर बीते दिनों ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब एक महिला जो कि इंडिगो एयरलाइंस से सफर कर रही थी, उसने कहा कि उसका लगैज सफर के दौरान डैमेज हो गया. हालांकि, एयरलाइन की तरफ से मदद का पूरा आश्वासन दिया गया है. क्या हो अगर आपको भी सफर के दौरान ऐसी ही किसी स्थिति का सामना करना पड़े? आइए जानते हैं कि फ्लाइट से सफर के दौरान आपके लगैज के खोने या डैमेज होने की स्थिति में एविएशन रेगुलेटर DGCA ने क्या नियम बनाए हैं.

बैग डैमेज होने या खोने पर क्या करें?

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DGCA के नियमों के मुताबिक, आपका सामान खोने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में या फिर सामान को मिलने में देरी होने पर तुरंत एयरलाइंस को इसकी सूचना दें. सामान खोने, क्षतिग्रस्त होने या विलंबित होने की स्थिति में, आपको हवाईअड्डे छोड़ने से पहले एयरलाइन से संपर्क करना होगा और संपत्ति अनियमितता रिपोर्ट (Property Irregularity Report- PIR) कलेक्ट कर लें.

एयरलाइन की होगी जिम्मेदारी

The Carriage by Air Act, 1972 के नियमों के मुताबिक, आपका सामान खोने या डैमेज होने की स्थिति में या विलंबित होने की स्थिति में एयरलाइन आपको मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी है. हालांकि इसके एयरलाइन को लिखित में भी दावा करना होगा. आपका सामान डैमेज होने की स्थिति में एयरलाइन आपको भुगतान भी करने के लिए जिम्मेदार होती है. 

हैंड बैगेज के इन नियमों को न करें अनदेखा

DGCA की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, ट्रैवल करने से पहले आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आपके हैंडबैंग का वजन और सामान एयरलाइन के नियमों के मुताबिक ही हैं. हैंड बैगेज को सामान्य से ज्यादा भारी होना सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है. हमेशा ध्यान रखें कि हैंड बैगेज में बैटरी सेल, चाकू, कैंची शराब, तेज धार जैसी चीजों को ले जाना प्रतिबंधित हैं. सिक्योरिटी को देखते हुए हैंड बैगेज में केवल अपने कीमती सामान, ज्वैलरी, डॉक्यूमेंट आदि को लेकर चलें.