कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus mahamari) की रोकथाम के लिये देश में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन (Lockdown) के कारण विमानन सेवाएं बंद हैं. हालांकि एक बार जब लॉकडाउन खत्‍म होगा और फिर से विमान उड़ान भरने लगेंगे, तब देश के हवाईअड्डे (Airport) काफी बदले-बदले नजर आएंगे. 

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विमानन प्राधिकरण ने लॉकडाउन के बाद हवाईअड्डों के लिये लागू होने वाली पाबंदियों को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के दिशानिर्देशों की कॉपी समाचार एजेंसी PTI के हाथ लगी है. 

इसके मुताबिक यह मानकर चला जा रहा है कि शुरुआत में बड़े (Metro या Tier 1) शहरों, कुछ राज्यों की राजधानियों और कुछ प्रमुख Tier-2 शहरों के लिये विमानन सेवाएं बहाल होंगी.

प्राधिकरण पूरे भारत में 100 से अधिक हवाई अड्डों का प्रबंधन करता है. उसने कहा कि अगर किसी हवाई अड्डे के पास कई टर्मिनल हैं, तो केवल एक टर्मिनल का इस्‍तेमाल ही शुरू में किया जाना चाहिये. 

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इसके अलावा, अगर हवाई अड्डे पर यात्रियों के सामान उन तक पहुंचाने के कई सुविधाएं हैं तो इनका इस्तेमाल बीच में एक-एक को छोड़कर किया जाना चाहिये ताकि लोगों के बीच दूरी रह सके. 

नियामक ने कहा कि जब तक विमान सेवाओं का संचालन धीरे-धीरे न बढ़े, तब तक खाने-पीने के स्टोर और खुदरा स्टोर कम ही खुलने चाहिये. हवाईअड्डों पर स्थित रेस्‍त्रां और पब में शराब तभी मिलनी चाहिये, जब संबंधित राज्य सरकार इसकी अनुमति दे.