Air India Safety Chief Suspend: एविएशन रेगुलेटर DGCA ने गुरुवार को देश की प्रमुख एयरलाइन कंपनी Air India के फ्लाइट सेफ्टी चीफ राजीव गुप्ता को एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है. रेगुलेटर ने बताया कि Tata Group के स्वामित्व वाली कंपनी एयर इंडिया पर DGCA ने 25 और 26 जुलाई को एक सर्विलांस किया, जिसमें टीम ने इंटरनल ऑडिट, एक्सीडेंट प्रीवेंशन वर्क और जरूरी टेक्नीकल मैनपावर की जांच की गई. DGCA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस सर्विलांस के दौरान सिविल एविएशन की आवश्यकता के हिसाब से Air India के पास सुरक्षा जरूरतों में खामी पाई गई है.

एयर इंडिया की सुरक्षा में खामी

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

DGCA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि एयर इंडिया की सुरक्षा में खामी पाये जाने पर एयरलाइन के फ्लाइट सेफ्टी चीफ को एक महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है. राजीव गुप्ता एयर इंडिया लिमिटेड के चीफ ऑफ फ्लाइट सेफ्टी हैं.

बता दें कि इसके पहले भी DGCA ने विभिन्न कथित उल्लंघनों और खामियों के लिए एयरलाइन के खिलाफ कार्रवाई की थी. पिछले महीने रेगुलेटर ने सिम्युलेटर ट्रेनिंग में कुछ खामियों के लिए मुंबई और हैदराबाद में Air India की ट्रेनिंग फेसिलिटी के ATO अप्रूवल को 10 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था.

DGCA के नियमों की अनदेखी

DGCA ने गुरुवार को अपने बयान में कहा, "आगे यह देखा गया कि एयरलाइन द्वारा किए जाने वाले कुछ आंतरिक ऑडिट/स्पॉट जांच लापरवाही से किए गए थे, जिसमें रेगुलेटर के नियमों की अनदेखी की गई थी." 

DGCA ने कहा कि एयरलाइन द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद, उसने संबंधित पद धारकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया. इसमें कहा गया है कि प्राप्त उत्तरों की समीक्षा के आधार पर, एयरलाइन को निर्देश दिया गया है कि वह DGCA आवश्यकताओं के अनुपालन से संबंधित किसी भी ऑडिट/निगरानी/स्पॉट जांच को लापरवाही से निरीक्षण में शामिल विशेष ऑडिटर को न सौंपे.

पहले भी हो चुकी है कार्रवाई

इस साल फरवरी में, रेगुलेटर ने पायलटों के प्रशिक्षण से संबंधित कुछ मानदंडों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया (Air India) की सहायक कंपनी AIX Connect (पहले AirAsia India) के प्रशिक्षण प्रमुख को तीन महीने की अवधि के लिए उनके पद से हटाने का आदेश दिया था. इसके अलावा, इसने एयरलाइन पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, साथ ही आठ नामित परीक्षकों पर प्रत्येक पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें