एयर इंडिया (Air India) के परिचालन निदेशक कैप्‍टन एके कठपालिया को ब्रेथ एनालाइजर टेस्‍ट में पॉजिटिव पाए जाने पर उनका लाइंसेंस निलंबित करने के कुछ दिन बाद ही उन्‍हें पद से बर्खास्‍त कर दिया गया है. बता दें कि एयर इंडिया ने रविवार दोपहर को उड़ान से पहले एल्‍कोहल टेस्‍ट में कथित तौर पर फेल रहने पर रविवार को अपने निदेशक (संचालन) कैप्टन एके कठपालिया को विमान उड़ाने से रोक दिया था. एक मीडिया रिपोर्ट में दावा है कि अरविंद ने नवंबर 2007 में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की मास्‍को जा रही फ्लाइट में भी लापरवाही की थी.

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द प्रिंट की खबर के अनुसार कठपालिया उस समय एयर इंडिया वन के एक्‍जीक्‍य‍ूटिव कमांडर थे. एयर इंडिया वन प्रधानमंत्री का स्‍पेशल प्‍लेन है. 11 नवंबर 2007 को मॉस्‍को जाते वक्‍त वह कथित तौर पर लैंडिंग गियर को नीचे करना भूल गए थे. क्रू सदस्‍यों ने मॉस्‍को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का अलर्ट मिलने के बाद गियर को नीचे किया था. यह वार्निंग कॉकपिट में आई थी. यह गंभीर आरोप कैप्‍टेन टी प्रवीण कीर्ति ने लिखित शिकायत में लगाया है, जो इंडियन कमर्शियल पायलट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं.

यह था मामला

कैप्टन कठपालिया को रविवार (11 नवंबर) दोपहर एयर इंडिया की उड़ान एआई-111 को नई दिल्ली से लंदन लेकर जाना था. एयरलाइंस के एक सूत्र ने कहा कि एयर इंडिया को उनके स्थान पर दूसरे पायलट को बुलाना पड़ा. इसके बाद विमान 55 मिनट की देरी से रवाना हुआ. इससे यात्रियों को असुविधा हुई.

 

अधिकारियों ने बताया कि उन्हें पहले भी ऐसे ही मामले में उड़ान भरने से रोका जा चुका है. उन्होंने बताया कि कैप्टन कठपालिया को उड़ान भरने से रोक दिया क्योंकि वह दो बार ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण में विफल रहे थे. उन्हें नई दिल्ली से लंदन की उड़ान लेकर जानी थी, लेकिन वह उड़ान पूर्व मद्य परीक्षण में विफल रहे. अधिकारी ने कहा कि उन्हें एक और मौका दिया गया, लेकिन दूसरा परीक्षण भी पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन्हें उड़ान पर जाने से रोक दिया गया.

पहले भी निलंबित कर दिया गया था लाइसेंस

इससे पहले 2017 में डीजीसीए द्वारा उड़ान से पूर्व ब्रेथ एनालाइजर परीक्षण न कराने पर कठपालिया का उड़ान लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया था. बाद में उन्हें कार्यकारी निदेशक, संचालन के पद से हटा दिया गया था. बाद में उन्हें एयर इंडिया लिमिटेड में निदेशक (संचालन) के पद पर 5 साल की अवधि के लिए नियुक्ति दी गई.

क्‍या है नियम

विमान नियमावली की नियम संख्या 24 उड़ान के शुरू होने से 12 घंटे पहले चालक दल के सदस्यों को किसी भी तरह के शराब युक्त पेय पदार्थों के सेवन से रोकती है. उड़ान शुरू होने से पहले और बाद में चालक दल के सदस्यों को ब्रीथ टेस्ट से गुजरना अनिवार्य होता है.

पहली बार इस तरह के उल्लंघन पर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) के नियमों के मुताबिक, 3 महीने के लिए उड़ान लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है. दूसरी बार नियम का उल्लंघन करने पर लाइसेंस 3 साल के लिए निलंबित कर दिया जाता है और तीसरी बार ऐसा होने पर उसे स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाता है.