नशे में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर लगेगा 10 हजार रुपए तक जुर्माना, जानिए नए बिल के 10 सख्त नियम
केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इन संशोधनों में 10 ऐसे प्रस्ताव हैं, जिनके लागू होने से सड़क पर चलना सेफ हो जाएगा.
केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इन संशोधनों में 10 ऐसे प्रस्ताव हैं, जिनके लागू होने से सड़क पर चलना सेफ हो जाएगा. साथ ही ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर तगड़ा जुर्माना भी लगेगा. इस संशोधित बिल को संसद के मौजूदा बजट सत्र में पेश किया जा सकता है. संसद की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा.
क्या संशोधन प्रस्तावित है
1. DL और वाहन पंजीकरण के लिए आधार को अनिवार्य किया जाए.
2. हिट एंड रन केस में सरकार प्रभावित पक्ष के परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता देगी. अभी यह राशि 25 हजार रुपए है.
3. किशोर के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन मालिक जिम्मेदार होगा. वाहन मालिक अगर यह साबित कर लेता है कि किशोर के ट्रैफिक नियम तोड़ने की घटना उसके संज्ञान में नहीं थी तब उसकी जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी. इस केस में वाहन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा. किशोर पर जूवेनाइल जस्टिस एक्ट में केस चलेगा.
4. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बिल में संशोधन सड़क पर चलना सेफ बनाने के लिए किया गया है. दुर्घटना में प्रभावित पक्ष को बचाने वालों को संरक्षण दिया जाएगा. पुलिस उनकी मंशा पर ही पहचान जाहिर कर पाएगी.
5. नशे में ड्राइविंग पर जुर्माना 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया जाएगा.
6. रैश ड्राइविंग में जुर्माना राशि बढ़ाकर 500 रुपए से 5 हजार रुपए की जाएगी.
7. बिना DL ड्राइविंग पर न्यूनतम जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए किया जाएगा.
8. ओवर स्पीडिंग पर फाइन 400 से बढ़कर 1 से 2 हजार किया जा सकता है.
9. सीट बेल्ट न बांधने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए किया जाएगा.
10. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1 हजार रुपए किया जाएगा.