Noida Traffic Police ने दिखाई सख्ती! एक दिन में काट डाले 3000 से ज्यादा चालान, लोगों को यूं किया जागरूक
गौतमबुद्ध नगर में 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत हो चुकी है. नियमों का उल्लघंन करने पर चालान काटे जा रहे हैं. इस दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड, बिना लाइसेंस ड्राइविंग आदि के लिए चालान काटे जा रहे हैं.
Noida Traffic Police: गौतमबुद्ध नगर (यूपी) में 1 नवंबर से यातायात माह की शुरुआत हो चुकी है. इसके तहत पूरे कागजात साथ में नहीं रखने या नियमों का उल्लघंन करने पर चालान काटे जा रहे हैं. साथ ही सड़क सुरक्षा के प्रति आम लोगों और वाहन चालकों को जागरूक भी किया जा रहा है. इस दौरान बिना हेलमेट, सीट बेल्ट, रॉन्ग साइड, बिना लाइसेंस ड्राइविंग आदि के लिए चालान काटे जा रहे हैं.
3000 से ज्यादा चालान कटे
यातायात पुलिस ने 5 नवंबर को नियमों की अनदेखी करने वाले 3,591 वाहनों के चालान काटे और 19 वाहनों को जब्त किया. इस दौरान बिना हेलमेट चलने वाले 2,603, बिना सीट बेल्ट के 96, रॉन्ग साइड के लिए 204, दोपहिया पर तीन सवारी के लिए 37, ड्राइविंग के समय मोबाइल फोन के इस्तेमाल के लिए 11, बिना लाइसेंस ड्राइविंग के लिए 23, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट के लिए 76, ध्वनि प्रदूषण के लिए नौ, वायु प्रदूषण के लिए 71, रेड लाइट के उल्लंघन के लिए 98, नो पार्किग में पार्क करने के लिए 306 तथा अन्य विभिन्न कारणों के लिए 57 ई-चालान काटे गए.
सड़क पर ट्रैफिक नियमों की जानकारी
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कुल 19 वाहनों को सीज भी किया गया है. यातायात पुलिस के रोड सेफ्टी सेल द्वारा प्रचार-प्रसार वाहनों पर LED के माध्यम से GIP मॉल पर आमजन व वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गयी तथा उनका पालन करने के लिए जागरूक किया गया. कच्ची सड़क तिराहा पर ट्रैक्टर चालकों को एकत्रित कर यातायात नियमों की जानकारी दी गयी तथा उनका पालन करने के लिए प्रेरित किया गया.
इसके अलावा ईकोटेक-3 में सनी ट्रांसपोर्ट पर ट्रक चालकों को एकत्रित कर यातायात नियमों की जानकारी दी गयी. ऐसे ही लालकुंआ पर आमजन एवं ऑटो/टैम्पों/ई-रिक्शा चालकों को एकत्रित कर यातायात नियमों की जानकारी दी गयी.
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नोएडा में 162 फोर व्हीलर पर जुर्माना
दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन दलों ने शहर में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर के मद्देनजर लगाए गए GRAP 3 प्रतिबंधों का उल्लंघन करने को लेकर 162 चार पहिया वाहनों पर जुर्माना लगाया है. अधिकारियों ने बताया कि इन वाहनों के मालिकों पर उल्लंघन के लिए मोटर वाहन अधिनियम के तहत 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. GRAP 3 प्रतिबंध दिल्ली-एनसीआर में लगाए गए हैं, जिसके तहत बीएस तीन पेट्रोल और बीएस चार डीजल चार पहिया वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध शामिल है.
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