1 सितंबर से देशभर में नए ट्रैफिक रूल्‍स लागू हो रहे हैं. सड़क पर ड्राइविंग को सेफ बनाने के लिए सरकार ने मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में कई कड़े और सख्‍त प्रावधान किए हैं. इसमें जुर्माने की रकम को 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है. वहीं 10 ऐसे प्रावधान हैं, जिनमें जेल तक की सजा हो सकती है.

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आपको बता दें कि सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए मोटर व्‍हीकल एक्‍ट में संशोधन किया था. इसके बाद इसे संसद में पास कराया गया.

ये 10 नियम सख्‍त हुए

1. DL और वाहन रजिस्‍ट्रेशन के लिए आधार को अनिवार्य किया गया है

2. हिट एंड रन केस में सरकार प्रभावित पक्ष के परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता देगी. अभी यह राशि 25 हजार रुपए है.

3. किशोर के ट्रैफिक नियम तोड़ने पर वाहन मालिक जिम्‍मेदार होगा. वाहन मालिक अगर यह साबित कर लेता है कि किशोर के ट्रैफिक नियम तोड़ने की घटना के बारे में उसे नहीं पता था तब उसकी जिम्‍मेदारी नहीं मानी जाएगी. इस केस में वाहन का रजिस्‍ट्रेशन कैंसिल होगा. किशोर पर जूवेनाइल जस्टिस एक्‍ट में केस चलेगा.

4. बिल में संशोधन सड़क पर चलना सेफ बनाने के लिए किया गया है. दुर्घटना में प्रभावित पक्ष को बचाने वालों को संरक्षण दिया जाएगा. पुलिस उनकी मंशा पर ही पहचान जाहिर कर पाएगी.

5. नशे में ड्राइविंग पर जुर्माना 2 हजार रुपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए.

6. रैश ड्राइविंग में जुर्माना राशि बढ़ाकर 500 रुपए से 5 हजार रुपए.

7. बिना DL ड्राइविंग पर न्‍यूनतम जुर्माना 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए

8. ओवर स्‍पीडिंग पर फाइन 400 से बढ़कर 1 से 2 हजार रुपए.

9. सीट बेल्‍ट न बांधने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए.

10. ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने पर जुर्माना 100 रुपए से बढ़ाकर 1 हजार रुपए.