ROAD SAFETY: टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क एक्सीडेंट में मौत से देश में रोड सेफ्टी पर बहस शुरू हो गई है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसी संदर्भ ऑटोमोबाइल कंपनियों को हिदायत दी है कि कंपनियां खर्च से ज्यादा क्वालिटी पर फोकस करें. SIAM की 62वीं सालाना बैठक में उन्होंने यह बात कही. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऑटो कंपनियों को लागत घटाने के लिए नई टेक्नोलॉजी अपनाने, ग्राहकों को ज्यादा कंफर्ट देने, इंपोर्ट घटाने और एक्सपोर्ट बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए.

'क्वालिटी पर ध्यान दें ऑटो कंपनियां'

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कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने अपने मित्र से कहा कि तुम्हें क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, न कि खर्च घटाने पर. क्योंकि लोगों कि पसंद बदल रही है. व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट और स्टील मिनिस्ट्री एक बार फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री से GST में कटौती पर विचार करने का आग्रह करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि कल मैंने स्टील मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मीटिंग की थी. हम फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने जाएंगे और आग्रह करेंगे कि पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के मुकाबले नई गाड़ियों की खरीद पर GST में राहत मिले. यह सभी के लिए अच्छी बात होगी. 

ऑटो कंपनियों को नई गाड़ी पर देनी चाहिए छूट

उन्होंने आगे कहा कि ऑटो कंपनियां गाड़ी खरीदारों को पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के बदले नई गाड़ी खरीदने पर डिस्काउंट भी ऑफर कर सकती हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा. लेकिन पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के बदले ट्रक, चार पहिया और बस खरीदने पर छूट संभव है. ट्रक और बस पर 50 हजार रुपए और छोटी गाड़ियों पर इससे कम रकम का ऑफर दिया जा सकता है. या फिर इंसेंटिव भी दिया जा सकता है. 

1 अप्रैल से लागू है व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी

व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है. इस पॉलिसी का एलान केंद्रीय बजट 2012-22 में किया गया था. पॉलिसी के जरिए पैसेंजर व्हीकल के लिए 20 साल बाद फिटनेस टेस्ट दिया जाता है, जबकि कमर्शियल व्हीकल के लिए 15 साल बाद इसकी जरुरत होगी. बता दें कि टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई. यह घटना महाराष्ट्र के पालघर में हुई, जिसमें उनकी कार डिवाइडर से टकरा गई थी. इसके बाद से रोड सेफ्टी के लिहाज से सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति को भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी होगी. ऐसा नहीं करने पर जुर्माना भरना होगा.