दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए एक राहत की खबर सामने आई है. दिल्ली में जिन लोगों ने गाड़ी या बाइक खरीदी हुई है, उन लोगों को ट्रैफिक के नियमों के मोर्चे पर बड़ी राहत मिली है. दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी है कि दिल्लीवासियों की सुविधा के लिए और यातायात जुर्माने के निपटारे को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50 फीसदी करने का फैसला किया है. ये दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि अब ट्रैफिक का उल्लंघन करने पर अगर जल्दी भुगतान किया जाएगा तो 50 फीसदी ही राशि देनी पड़ेगी. इससे ट्रैफिक चालानों के पेंडिंग पड़े मामलों को जल्दी निपटाया जा सकता है. 

उपराज्यपाल के पास भेजा प्रस्ताव

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दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहतोल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल X पर पोस्ट किया. X पर पोस्ट करते हुए कैलाश गहलोत ने लिखा कि दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है और ट्रैफिक जुर्माने के निपटारे को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की विशिष्ट धाराओं के तहत चालान राशि को 50 फीसदी करने का फैसला लिया है. इस संबंध में एक प्रस्ताव माननीय उपराज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया है. 

क्या है नया प्रस्ताव?

नए प्रस्ताव के तहत दिल्ली में चालान होने के 90 दिनों के भीतर चालान राशि के भुगतान के मामलों में या इस नियम की अधिसूचना के बाद जारी किए गए चालानों के लिए 30 दिनों के भीतर भुगतान की स्थिति में यह लाभ मिल सकेगा. यानी कि 90 दिन के भीतर भुगतान करने पर आपको जुर्माने का 50 फीसदी हिस्से का ही भुगतान करना होगा, बाकी का माफ हो जाएगा. 

जुर्माने की राशि हो जाएगी आधी

इसका मतलब है कि अब चालान की आधी राशि देकर चालान का निपटान किया जा सकेगा. इस योजना के तहत मौजूदा चालानों को अधिसूचना जारी होने के 90 दिनों के भीतर निपटाना होगा, जबकि नई चालानों के लिए यह समय सीमा 30 दिन होगी. यह कदम न केवल चालानों के निपटारे को आसान बनाएगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों के पालन को भी प्रोत्साहित करेगा. सरकार का मानना है कि इससे सड़क पर सुरक्षा में सुधार होगा और लोगों में ट्रैफिक कानूनों के प्रति सम्मान बढ़ेगा.