UAE VISA: ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपने नाम के साथ सरनेम नहीं लगाया होता है. वहीं कई सारे लोग अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पासपोर्ट आदि पर भी सिंगल नाम ही रखते हैं. मतलब कि इनके नाम में कोई उपनाम नहीं होता है. ऐसे लोगों को अब UAE के सफर करने में मुश्किल हो सकती है. एक नए गाइडलाइंस के मुताबिक, जिन व्यक्तियों के पासपोर्ट में सरनेम नहीं है, उन्हें संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. 

UAE वीजा को लेकर क्या हैं नियम

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

एयर इंडिया (Air India) और एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air Indian Express) द्वारा जारी एक सर्कुलर में बताया गया है कि UAE की लेटेस्ट गाइडलाइंस के मुताबिक, किसी भी पासपोर्ट होल्डर का अगर सिंगल नाम है तो उसे संयुक्त अरब अमीरात के इमीग्रेशन द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और पैसेंजर को INAD माना जाएगा. INAD का मतलब है बेवजह डिपोर्टी.

Zee Business Hindi Live TV यहां देखें

 

21 नवंबर को जारी एक सर्कुलर के मुताबिक, जिनके पासपोर्ट पर केवल एक ही सरनेम हो, तो ऐसे पैसेंजर्स को वीजा जारी नहीं किया जाएगा. अगर VISA पहले से जारी किया गया था, तो उन्हें इमिग्रेशन अथॉरिटी द्वारा INAD माना जाएगा. ये नए गाइडलाइंस लागू हो चुके हैं.

UAE दुबई सहित सात एमीरात का एक संवैधानिक संघ है. अबू धाबी (Abu Dhabi) शहर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है.