इमरान खान की बहन पर कानून का शिकंजा, कोर्ट ने 2,940 करोड़ टैक्स और जुर्माना देने को कहा
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम को एक सप्ताह के भीतर 2,940 करोड़ रुपये कर और जुर्माने के रूप में जमा कराने का आदेश दिया.
पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम को एक सप्ताह के भीतर 2,940 करोड़ रुपये कर और जुर्माने के रूप में जमा कराने का आदेश दिया. अदालत ने विदेश में संपत्ति रखने के एक मामले में यह आदेश दिया. संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति रखने वाले राजनीतिक रसूख वाले 44 व्यक्तियों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती है तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी.
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने अदालत से कहा कि खानम पर 2,940 करोड़ रुपये का जुर्माना और कर लगाया गया है. उनकी पहचान संपत्ति के बेनामीदार मालिक के रूप में हुई है.
अपने अधिवक्ता के साथ अदालत में पेश हुईं खानम ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2008 में 3,70,000 डॉलर में संपत्ति खरीदी थी, जिसे उन्होंने 2017 में बेच दिया था. इससे पहले की सुनवाई में एफबीआर ने अदालत को खानम की संपत्ति और कर ब्योरा दिया था.