रात के समय ट्रेन में तेज आवाज में गाना बजाना दंडनीय अपराध है.
रेलवे के आरक्षित कोच में सोते यात्रियों की शांति भंग करने पर जुर्माना लग सकता है.
रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में संगीत सुनना प्रतिबंधित है.
कोच की लाइट को ऑन करने पर भी आप पर जुर्माना हो सकता है.
पहली बार पकड़ने पर ₹100 का जुर्माना लग सकता है.
दूसरी बार गलती पर ₹200 का जुर्माना लगाया जाएगा.
बार-बार नियम तोड़ने पर 6 महीने से 1 साल की सजा हो सकती है.
गंभीर स्थिति में टीटी आपको ट्रेन से उतारने का अधिकार रखता है.
रात के समय कोच में लाइट जलाना गैरकानूनी है.
रेलवे स्टाफ को भी रात में यात्रियों की नींद में खलल न डालने का निर्देश है.
नियमों का पालन न करने पर ₹500 तक का जुर्माना हो सकता है.
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