यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) केंद्र सरकार द्वारा लाई गई स्कीम है.
ये स्कीम नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) का बेहतर ऑप्शन हो सकती है.
हालांकि UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी.
कर्मचारियों को 31 मार्च 2025 तक NPS या UPS में से किसी एक को चुनना होगा.
मान रहे हैं कि UPS में कर्मचारी पूरे पेंशन फंड को 100% निवेश कर सकते हैं.
UPS में सरकार का अंशदान 18.50% होगा, जो NPS में 14% है.
UPS में एकमुश्त राशि निकालने का ऑप्शन नहीं होगा, पूरी राशि पेंशन के लिए यूजफुल होगी.
UPS में पेंशन अंतिम वेतन का कम से कम 50% सुनिश्चित करेगी.
8.50% पूल फंड से पेंशन की कमी को पूरा किया जाएगा.
कर्मचारी की मृत्यु के बाद पत्नी को पेंशन या एकमुश्त राशि का ऑप्शन मिलेगा.
UPS, NPS की तुलना में अधिक पेंशन और निवेश का लचीलापन देगी.
UPS पुरानी पेंशन योजना (OPS) जितनी लाभकारी नहीं है.
अगर लास्ट सैलरी ₹1 लाख और पेंशन ₹46,000 हो, तो ₹4,000 पूल फंड से दिए जाएंगे.
UPS को NPS से अच्छा मान सकते हैं,लेकिन इसे चुनने का ऑप्शन आपका खुद का होगा.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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