मस्ती में खींची ट्रेन की चेन,तो जेल और जुर्माना है तैयार!

Aishwarya Awasthi

Dec 19,2024

भारतीय रेलवे में चेन खींचने से ट्रेन रुक जाती है.

मस्ती-मजाक में चेन खींचने पर जुर्माना और जेल हो सकती है.

मेडिकल इमरजेंसी, आग, डकैती, या नक्सली क्षेत्रों में लूटपाट पर चेन खींच सकते हैं.

साथी, बच्चा, बुजुर्ग, या विकलांग व्यक्ति छूटने पर भी चेन खींची जा सकती है.

बिना वजह चेन खींचना रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत अवैध है.

बिना कारण चेन खींचने पर 1 साल की जेल या ₹1000 जुर्माना लग सकता है.

चेन खींचने पर कोच की दीवारों पर इमरजेंसी फ्लैशर चालू हो जाता है.  

पहली बार गलती से चेन खींचने पर ₹500 का जुर्माना लग सकता  है.

दूसरी बार चेन खींचने पर 3 महीने की जेल और ₹500 का जुर्माना हो सकता है.

चेन वेबजह खींचने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेती है.

(नोट:खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)

Thanks For Reading!

Next: कम इंटरेस्ट रेट पर पर्सनल Loan: बैंक या ऑनलाइन,कौन है सस्ता-बेस्ट!