टोल टैक्स में किन लोगों को मिलती 100% छूट?
11 june 2024
Aishwarya Awasthi
Jun 11,2024
भारत के सभी नेशनल हाइवे और एक्सप्रेसवे पर वाहनों से निर्धारित टैक्स लिया जाता है.
सरकार द्वारा कुछ कैटेगरी के लोगों को टोल टैक्स में छूट दी जाती है.
3 जून से सभी नेशनल हाइवे व एक्सप्रेसवे पर वाहनों पर 5% टैक्स बढ़ा है.
सभी निजी ,कामर्शियल आदि वाहनों को निर्धारित टोल टैक्स देना होगा.
हालांकि देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति,देश के मुख्य न्यायाधीश , प्रदेश के राज्यपाल टोल टैक्स नहीं देते हैं.
सभी प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल ,हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष को भी टोल टैक्स नहीं देना होता है
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्याधीश, राज्यों के मंत्री व सांसद भी नहीं देते हैं टैक्स.
सरकार सचिव, राज्य व लोकसभा सचिव को भी टोल टैक्स में छूट दी गई है.
रक्षामंत्रालय के अधिकारी, जल ,थल व वायु सेना के अधिकारी,अर्धसैनिक बल, पुलिस आदि से टोल टैक्स नहीं लिया जाता है.
अग्निशमन विभाग द्वारा किसी आपरेशन में शामिल वाहन से भी टोल टैक्स की वसूली नहीं की जाती है.
एंबुलेंस व शव वाहनों को भी टोल टैक्स में छूट दी गई है.
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