पत्नी को गिफ्ट नहीं,0% ब्याज पर लोन देकर बचाएं पूरा Income Tax!

Aishwarya Awasthi

Dec 28,2024

इनकम टैक्स रूल में टैक्स बचाने के कई उपाय बताए गए हैं.

वाइफ या किसी खास को दिए गए गिफ्ट पर टैक्स में छूट मिलती है.

गिफ्ट से हुई कमाई इनकम टैक्स की धारा 64 के तहत गिफ्ट देने वाले की आय में जुड़ जाती है.

टैक्स बचाने के लिए पत्नी को गिफ्ट की जगह बिना ब्याज लोन देना बेस्ट होता है.

बिना ब्याज लोन देने पर क्लबिंग का नियम लागू नहीं होता.

लोन से हुई कमाई पत्नी की आय में शामिल होती है.

गिफ्ट में दी गई राशि से हुई एफडी की आय गिफ्ट देने वाले की आय में जोड़ी जाती है.

लोन से किए गए निवेश पर टैक्स में अतिरिक्त छूट का फायदा लिया जा सकता है.

यह धारा गिफ्ट और उसकी कमाई से जुड़े क्लबिंग नियम को नियंत्रित करती है.

टैक्स बचाने के लिए गिफ्ट की प्रक्रिया को सही तरीके से समझना जरूरी है.

टैक्स बचाने के ऑप्शन चुनने से पहले सभी रूल को जानना चाहिए.

टैक्स बचाने के लिए गिफ्ट और लोन का यूज समझदारी से करें.

(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)

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