Tax Saving: नया साल,पुराना फॉर्मूला...यूं कम करें टैक्स का बोझ!

Aishwarya Awasthi

Jan 05,2025

टैक्स बचाने के लिए अभी से योजना बनाएं.

नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत अप्रैल से होगी.

7 लाख रुपये तक की आय पर नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स छूट है.

पुरानी टैक्स व्यवस्था में 70 से अधिक कटौतियां उपलब्ध हैं.

धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपये तक की कटौती का लाभ है.

NPS खाते में निवेश पर धारा 80CCD(1B) से 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट है.

धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती मिलेगी.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा पर 50,000 रुपये तक की छूट है.

नई टैक्स व्यवस्था में 7 लाख रुपये तक की आय पर पूर्ण टैक्स छूट है.

स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये तक बढ़ाई गई.

NSC, PPF और ULIP में निवेश से टैक्स छूट मिलेगी.

पुरानी और नई टैक्स व्यवस्था का चयन सोच-समझकर करें.

धारा 80CCD(1) के तहत NPS में 1.5 लाख रुपये तक की कटौती.

(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)

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