इनकम टैक्स बचाने के लिए हम खूब कोशिश करते हैं.
ट्रैक्स को कई तरीकों से बचाया भी जाता है.
लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके पैरेंट्स भी टैक्स सेविंग करवा सकते हैं.
जी हां वाइफ की तरह से पैरेंट्स भी आसानी से टैक्स कम करवा सकते हैं.
धारा 24बी के तहत आपके पैरेंट्स को दिए ब्याज पर मिलेगी छूट.
पैरेंट्स को किराएदार दिखाकर एचआरए पर टैक्स डिडक्शन मिल सकते हैं.
मां-पिता के साथ जॉइंट में होम लोन लेकर टैक्स बचाएं.
पैरेंट्स के मेडिकल खर्चों पर भी टैक्स छूट पा सकते हैं.
टैक्स बचत के लिए माता-पिता के लिए निवेश की मदद ले सकते हैं.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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