टैक्स बचाने के लिए 80C में 1.5 लाख रुपये की कटौती का प्रावधान है.
जीवन बीमा प्रीमियम और ट्यूशन फीस पर 80C के तहत छूट है.
NPS निवेश पर 80CCD(1B) के तहत 50,000 रुपये अतिरिक्त कटौती है.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 80D के तहत टैक्स छूट मिलती है.
होम लोन के ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती है.
उच्च शिक्षा लोन के ब्याज पर 25,000 रुपये तक की कटौती मिलेगी.
LTA (लीव ट्रैवल अलाउंस) पर यात्रा खर्च में टैक्स छूट है.
HRA (हाउस रेंट अलाउंस) पर किराए के खर्च की छूट.
प्रोफेशनल टैक्स में 2,500 रुपये की कटौती का लाभ मिल सकता है.
पेंशन योजनाओं में निवेश पर टैक्स छूट उपलब्ध है.
ELSS म्यूचुअल फंड औक स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क पर भी टैक्स छूट.
(नोट:खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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