Tax saving: SIP से टैक्स बचाने का नया फॉर्मूला,कैसे!

Aishwarya Awasthi

Dec 30,2024

SIP (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) ELSS फंड्स में निवेश करके टैक्स बचाया जा सकता है.

ELSS म्यूचुअल फंड्स 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट देता है.

लॉक-इन अवधि केवल 3 साल होती है, जो बाकी 80C ऑप्शन से कम है.

SIP निवेश को मासिक रूप में करने से फाइनेंशियल बोझ कम होता है.

ELSS फंड्स में लंबे समय में अच्छा रिटर्न मिलता है.

SIP के माध्यम से अनुशासित और नियमित निवेश संभव है.

यह रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई आदि के लिए बेस्ट है.

टैक्स सेविंग के साथ संपत्ति निर्माण का मौका भी मिलता है.

ऑनलाइन SIP शुरू करना आसान और तेज है.

जोखिम को कम करने के लिए विभिन्न ELSS फंड्स में निवेश करें.

(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)

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