क्या म्यूचुअल फंड पर लगता है टैक्स? जानें यहां
Aishwarya Awasthi
Apr 08,2024
अक्सर लोग म्यूचुअल फंड लेना पसंद करते हैं.
सवाल है क्या म्यूचुअल फंड से होने वाली इनकम पर टैक्स लगता है.
दरअसल इसकी होल्डिंग पीरियड के आधार पर टैक्स देनदार फिक्स होती है.
म्यूचुअल फंड को एक साल बाद बेचने पर 10% का टैक्स लगता है.
म्यूचुअल फंड का 10 फीसदी कैपिटल गेन टैक्स होता है.
बता दें कि इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहा जाता है.
तो फिर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तरह 12 फीसदी टैक्स देना होगा.
अगर निवेश 1 साल 10 रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो टैक्स नहीं लेगेगा.
डेट म्यूचुअल फंड को 3 साल बाद बेचने पर 20% की दर से लगेगा टैक्स.
जबकि 3 साल के पहले बेचने पर आपको टैक्स स्लैब के आधार पर देना होगा टैक्स.
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