टैक्स बचाने के लिए सही जगह निवेश जरूरी है.
सही स्कीम में निवेश करके आप टैक्स को बचा सकते हैं.
टैक्स बचाने में मदद करने वाली 6 स्कीम के नाम जानेंगे.
NPS स्कीम: इसमें निवेश पर धारा 80C, 80CCD(1B) के तहत ₹2 लाख तक की टैक्स छूट मिलती है.
सुकन्या समृद्धि योजना: बेटियों की इस स्कीम में ₹1.50 लाख तक का टैक्स बचाया जा सकता है.
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम: 60 साल से ऊपर के लोग निवेश कर ₹1.50 लाख तक टैक्स छूट पा सकेंगे.
हेल्थ इंश्योरेंस: धारा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस पर ₹25,000 तक की टैक्स छूट.
FD में टैक्स छूट: 5 साल की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) पर धारा 80C के तहत ₹1.50 लाख तक की छूट.
PPF: इस स्कीम में निवेश करके अच्छा टैक्स बचा सकते हैं.
31 मार्च 2025 तक किए गए निवेश पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स छूट ली जा सकती है.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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