इसके तहत आपदा से फसल नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
इस योजना में सभी किसान, सभी फसलें और अधिसूचित फसलें कवर की जाती है.
किसानों के लिए खरीफ के लिए 2% और रबी के लिए 1.5% न्यूनतम प्रीमियम दरें है.
फसल नुकसान होने की स्थिति में निर्धारित बीमित राशि से अनुपातिक आधार पर दावा भुगतान किया जाता है.
Digicam के माध्यम से दावा भुगतान राशि में पारदर्शिता और सुगमता लाई गई है.
इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होती है. फसल उत्पादन जोखिम से सुरक्षा मिलती है.
PMFBY का फायदा लेने के लिए 5 दस्तावेज जरूरी हैं. बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर और किसान का पासपोर्ट साइज फोटो.
इसके अलावा, किसान का निवास प्रमाणपत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड आदि.
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