अक्सर सवाल रहता है कि यूट्यूब की कमाई पर टैक्स लगता है या नहीं.
यूट्यूब से हुई आय पर टैक्स लगता है, इसे फ्रीलांसर या व्यवसाय की आय माना जाता है.
YouTubers ITR-1 या ITR-2 की जगह ITR-3 या ITR-4 भरते हैं.
पुरानी व्यवस्था में 5 लाख तक और नई व्यवस्था में 7 लाख तक की आय टैक्स फ्री है.
YouTubers की आय को सैलरी नहीं मानते तो ₹50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ नहीं मिलेगा.
YouTubers पेशेवर खर्चों के आधार पर टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं.
आय 50 लाख से अधिक हो या घाटा आगे ले जाना हो, तो ITR-3 फॉर्म भरें.
अनुमानित कराधान योजना चुनी है, तो ITR-4 का यूज कर सकते हैं.
ITR-3 के लिए बैलेंस शीट और लाभ-हानि का पूरी जानकारी जरूरी है.
पेशेवर कंटेंट की आय व्यावसायिक आय और मनोरंजन के लिए बनाई गई आय “अन्य स्रोतों” में गिनी जाती है.
भारत में किसान को छोड़कर सभी आय पर टैक्स नियम समान रूप से लागू होते हैं.
सभी टैक्सपेयर्स के लिए 3 लाख तक की आय टैक्स फ्री है.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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