ट्रेन में ट्रेवल करने से पहले हम कई ऐसी चीजें पैक कर लेते हैं जिन्हें रेल में ले जाना पूरी तरह गैर-कानूनी है
Indian Railways ने कई चीजों पर प्रतिबंध लगाया है जिससे रेल यात्रियों की सुरक्षा या रेल की यात्रा में बाधा आ सकती है
रेलवे एक्ट 1989 के मुताबिक, यात्रा के दौरान प्रतिबंधित चीजें ले जाना कानूनन अपराध है
यदि आप इन वस्तुओं के साथ यात्रा करते पकड़े जाते हैं तो सेक्शन-164 के तहत 10,000 का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है
ट्रेन से ट्रेवल करने वाले यात्रियों को साथ में गैस सिलेंडर या स्टोप ले जाना अलाउड नहीं है
यदि आप ट्रेन से सिलेंडर से जाना चाहते हैं तो ट्रेन के ब्रेकयान (अलग डब्बे) में बुकिंग करा सकते हैं
रेल में तेल, ग्रीस, घी जैसी वस्तुएं नहीं ले जा सकते, जिनके टपकने से यात्रियों या वस्तुओं को क्षति पहुंचे
हालांकि रेलवे ने प्रति यात्री 20 किग्रा. तक घी ले जाने की अनुमति दी है लेकिन ये ठीक तरह पैक होना चाहिए
ट्रेन के ट्रेवल के दौरान किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल नहीं ले जा सकते
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