इनकम टैक्स की तीखी नजर, घर तक पहुंच सकता है नोटिस,कैसे

Aishwarya Awasthi

Jan 13,2025

आजकल छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पेमेंट ऑनलाइन ही किए जाते हैं.

कुछ लोग इनकम टैक्स से बचने के लिए कैश ट्रांजेक्शन करना पसंद करते हैं.

कई ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर होती है.

एक साल में अगर ₹10 लाख या उससे ज्यादा कैश जमा हुए तो इनकम टैक्स को बताना होगा.

₹1 लाख या उससे ज्यादा का फिक्स्ड डिपॉजिट अगर कैश में किया जाता है, तो नोटिस आ सकता है.

अगर ₹30 लाख या उससे ज्यादा कैश में प्रॉपर्टी खरीदी, तो इनकम टैक्स विभाग इसकी जांच कर सकता है.

₹1 लाख या उससे ज्यादा के क्रेडिट कार्ड बिल का कैश में भुगतान करने पर स्रोत पूछा जा सकता है.

किसी भी तरीके से अगर किसी वित्त वर्ष में ₹10 लाख या ज्यादा का भुगतान करेंगे तो नोटिस आ सकता है.

इनकम टैक्स विभाग किसी भी बड़े कैश ट्रांजेक्शन का स्रोत पूछ सकता है.

कैश अगर एक या एक से ज्यादा एकाउंट्स में जमा है, तो विभाग नोटिस भेज सकता है.

अगर कोई इनकम टैक्स विभाग को जानकारी छुपाता है, तो वह नोटिस भेज सकता है.

बड़े ट्रांजेक्शन से जुड़ी कोई भी जानकारी छुपाने पर नोटिस आ सकता है, जिससे जवाब देना होगा.

(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)

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