इनकम टैक्स फाइल करने वालों के लिए टैक्स भरना टेंशन से भरा काम होता है.
असल में लोग टैक्स को बचाने की कोशिश में रहते हैं.
लेकिन आप भी 10 तरीकों से आसानी से बचा सकते हैं टैक्स.
एलआईसी, पीपीएफ, एनएससी में निवेश करें,यहां टैक्स पर 1.50,000 की छूट मिल सकती है.
एनपीएस में निवेश करने पर ₹50,000 तक की टैक्स में छूट मिलेगी.
होम लोन में निवेश करेंगे तो ब्याज पर ₹2 लाख तक के ब्याज कर छूट पा सकते हैं.
आप होम लोन के मूलधन से भी टैक्स को बचा सकते हैं.
हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में 25,000 तक की छूट मिल सकती है.
60 साल से अधिक के पैरेंट्स का प्रीमियम इंश्योरेंस लेकर भी ₹50,000 तक टैक्स छूट पाएं.
एजूकेशन लोन लेकर भी टैक्स को आसानी से बचा सकते हैं.
विकलांग आश्रितों के इलाज के खर्चे के निवेश पर ₹1.25 लाख तक बचाएं.
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर्ज पर छूट का प्रावधान मिल सकता है.
अगर कंपनी HRA देती है, तो 80GG के तहत घर के किराए का दावा नहीं कर सकते हैं.
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