बच्चों की कमाई पर टैक्स का सवाल अक्सर उठता है.
मन में सवाल होता है कि यह टैक्स बच्चे के पैरेंट्स भरते हैं या वो खुद.
आजकल बच्चे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टैलेंट शो के जरिए अच्छी कमाई कर रहे हैं.
बच्चों की कमाई को दो श्रेणियों में बांटा जाता है: अर्जित आय और अनर्जित आय.
अर्जित आय में सोशल मीडिया, प्रतियोगिता या रियलिटी शो से कमाई आती है.
अनर्जित आय में संपत्ति, जायदाद, या निवेश पर मिलने वाला ब्याज शामिल होता है.
नाबालिग बच्चों की सालाना ₹1500 तक की आय पर टैक्स नहीं लगता है.
बच्चा ₹1500 से अधिक कमाता है, तो आय पैरेंट्स की आय में जोड़कर टैक्स कैलकुलेट होगा.
पैरेंट्स कमाते हैं, तो बच्चे की कमाई उस पैरेंट्स की आय में जोड़कर टैक्स लेते हैं, जिसकी आय अधिक है.
अगर पैरेंट्स का तलाक हो जाए, तो बच्चे की आय उस पैरेंट्स की आय में जोड़ी जाती है, जिसके पास बच्चे की कस्टडी है.
अगर बच्चे पैरेंट्सन नहीं है, तो उसे खुद का ITR भरना होता है.
इनकम टैक्स की धारा 64(1A) के तहत नाबालिग बच्चों की आय पर कानून तय करता है कि कौन टैक्स का भुगतान करेगा.
बच्चों की कमाई पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, ताकि टैक्स नियमों का सही पालन किया जा सके.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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