आईटीआर भरना फायदे से भरा मानता हैं.
अगर आप टैक्स के अंदर नहीं आते तो भी फाइल करें.
टैक्सेबल ना होकर भी टैक्स फाइल करना फायदेमंद है.
लोन लेने से वीजा अप्लाई तक में टैक्स फाइल बेनेफिट्स वाला है.
टैक्स भरने वालों के लिए लोन लेना आसान होता है.
टैक्स फाइल की रसीदों से वीजा आसानी से अप्लाई हो जाएगा.
बीमा कंपनियां भी बड़े टर्म प्लान लेने वालों से टैक्स रिसिप्ट लेती हैं.
शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश करने पर टैक्स फाइल फायदेमंद होता है.
टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं को फिर TDS कटता है.
लेकिन TDS का रिफंड भी तभी मिलेगा, जब आरटीआर फाइल करेंगे.
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