पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश का बेस्ट ऑप्शन मानते हैं.
इसमें शानदार ब्याज, टैक्स बचत आदि बेनेफिट्स मिलते हैं.
कोई भी ₹500 सालाना से पीपीएफ में निवेश शुरू कर सकता है.
एक वित्त वर्ष में ₹1.5 लाख तक की राशि PPF खाते में जमा कर सकते हैं.
सेक्शन 80C के तहत पीपीएफ में निवेश पर टैक्स छूट मिलती है.
PPF पर मिलने वाली ब्याज आय और मैच्योरिटी राशि पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होता है.
अगर किसी वित्त वर्ष में ₹500 की न्यूनतम राशि जमा नहीं होगी,तो खाता बंद हो जाएगा.
बंद खाते में लोन सुविधा और आंशिक निकासी की सुविधा बंद हो जाती है.
PPF खाता बंद होने पर इसे आसानी से फिर से चालू कर सकते हैं.
PPF खाता चालू कराने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएं जहां खाता खुला है.
खाता चालू करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा और पुराने बाकी राशि जमा करनी होगी.
आपको हर वित्त वर्ष के लिए ₹50 का जुर्माना देना होता है.
कुछ विशेष स्थिति में (जैसे जानलेवा बीमारी या बच्चे की शिक्षा) के लिए मैच्योरिटी से पहले PPF खाता बंद किया जा सकता है.
हालांकि यह सुविधा 5 साल के निवेश के बाद ही मिलती है.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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